भारत में ट्रैफिक नियमों का पालन करना सभी वाहन चालकों के लिए अनिवार्य है। लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में लोग ट्रैफिक (Traffic Challan) नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका नतीजा चालान के रूप में भुगतना पड़ता है। उत्तर प्रदेश सरकार अब ऐसे वाहन चालकों के लिए और भी सख्त हो गई है जो समय पर चालान नहीं भरते। परिवहन विभाग ने एक नया नियम लागू किया है जिसके तहत अब चालान समय सीमा में जमा न करने पर अतिरिक्त पेनाल्टी (Late Fee) देनी होगी। आइए विस्तार से जानते हैं यूपी के इस नए ट्रैफिक चालान (Traffic Challan) नियम के बारे में।
Traffic Challan नया नियम क्या कहता है?
उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने 10 अगस्त 2025 से चालान वसूली की नई व्यवस्था लागू की है। इस नियम के तहत:
यदि आपका चालान कट गया है तो 30 दिनों के भीतर भुगतान करना अनिवार्य होगा।
यदि 30 दिन के अंदर भुगतान नहीं किया गया तो चालान राशि पर 5% से 10% तक का लेट फीस लगाया जाएगा।
उदाहरण के तौर पर, यदि आपके ऊपर ₹1,000 का चालान है और आप समय पर इसे नहीं भरते तो आपको ₹50 से ₹100 तक अतिरिक्त देना होगा।
इस नियम के बाद वाहन चालकों के लिए जरूरी हो गया है कि वे चालान समय रहते भर दें, वरना उन पर आर्थिक बोझ और बढ़ जाएगा।
चालान वसूली अभियान शुरू
परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया कि 10 अगस्त से यह नई व्यवस्था लागू की जा चुकी है। अब विभाग लगातार ऐसे चालकों पर नजर रख रहा है जिनके ऊपर चालान बकाया है। इस अभियान का मकसद ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करना और चालान की वसूली समय पर करना है।
वाहन मालिकों को भेजा जा रहा है SMS और व्हाट्सऐप नोटिस
यूपी परिवहन विभाग अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर वाहन मालिकों तक सीधा संदेश पहुंचा रहा है।
- SMS और WhatsApp Chatbot (8005441222) के जरिए ई-चालान नोटिस भेजा जा रहा है।
- पहले चरण में जनवरी 2024 से जुलाई 2025 तक के चालानों की जानकारी दी जा रही है।
- दूसरे चरण में वर्ष 2022 और 2023 के लंबित चालानों की जानकारी भी भेजी जाएगी।
- वाहन मालिक चाहें तो चैटबॉट के जरिए अपना चालान स्टेटस भी चेक कर सकते हैं।
इससे लोगों को बार-बार दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी और सीधे मोबाइल पर ही नोटिस मिल जाएगा।
ई-चालान क्या है और क्यों जरूरी है?
ई-चालान एक डिजिटल चालान सिस्टम है जो ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सीधे ऑनलाइन जेनरेट होता है। इसमें ट्रैफिक पुलिस कैमरे, स्पीड गन और ई-रिकॉर्ड का इस्तेमाल करती है। ई-चालान होने से पारदर्शिता बनी रहती है और लोग घर बैठे ही अपना चालान भर सकते हैं।
ऑनलाइन कैसे भरें चालान? (Step by Step Guide)
यदि आपका चालान कटा है तो आप इसे बहुत आसानी से घर बैठे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।
- सबसे पहले echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
- “चेक चालान स्टेटस” पर क्लिक करें।
- यहां तीन विकल्प मिलेंगे – चालान नंबर, वाहन नंबर, और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर।
- सही विकल्प चुनें और मांगी गई जानकारी दर्ज करें।
- आपके वाहन से जुड़े सभी चालान स्क्रीन पर दिखाई देंगे।
- जिस चालान का भुगतान करना है, उसके सामने Pay Now पर क्लिक करें।
- अब नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या UPI से पेमेंट करें।
- पेमेंट सफल होने के बाद आपको ऑनलाइन रसीद (Receipt) मिल जाएगी, जिसे डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।
क्यों जरूरी है चालान समय पर भरना?
- लेट फीस से बचाव: समय पर चालान भरने से आपको अतिरिक्त पेनाल्टी नहीं देनी पड़ेगी।
- वाहन सीज होने का खतरा नहीं: लंबित चालानों की वजह से वाहन सीज भी हो सकता है।
- क्रेडिट स्कोर पर असर: अब कई मामलों में चालान का डेटा वित्तीय रिकॉर्ड से भी जुड़ने लगा है।
- कानूनी कार्रवाई से बचाव: समय पर चालान न भरने पर कोर्ट समन तक जारी हो सकता है।
आम जनता पर असर
यह नया नियम आम जनता के लिए थोड़ा सख्त जरूर है लेकिन इससे ट्रैफिक नियमों के पालन में सुधार होगा।
- पहले लोग चालान कटने के बाद महीनों तक लापरवाही करते थे।
- अब 30 दिन का समय मिलने के बाद लोग जल्दी से जल्दी चालान भरेंगे।
- इससे सड़क पर अनुशासन और सुरक्षा बढ़ेगी।
सरकार की मंशा
उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि इस नियम का मकसद नागरिकों पर आर्थिक बोझ डालना नहीं है बल्कि उन्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना है। समय पर चालान भरने से न केवल सरकार की वसूली आसान होगी बल्कि लोगों में जिम्मेदारी की भावना भी बढ़ेगी।
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नतीजा
उत्तर प्रदेश का यह नया ट्रैफिक चालान नियम वाहन चालकों के लिए एक बड़ा बदलाव है। यदि आप यूपी में वाहन चलाते हैं तो यह आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप चालान कटते ही तुरंत उसका भुगतान करें। 30 दिनों की सीमा का पालन न करने पर लेट फीस लगना तय है।
इसलिए बेहतर यही होगा कि आप समय पर चालान भरें और बिना टेंशन के सड़क पर सफर का आनंद लें।
फटाफट जानकारी
- चालान भरने की समय सीमा: 30 दिन।
- लेट फीस: चालान राशि का 5% से 10%।
- नोटिस: SMS और WhatsApp चैटबॉट से।
- भुगतान का तरीका: ऑनलाइन (echallan.parivahan.gov.in)।
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